पंचायत चुनाव अपडेट: पंजाब पंचायत चुनाव पर सरकार को बड़ी राहत, HC ने खारिज की याचिकाएं

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पंजाब के 13329 गांवों के लिए कल वोट डाले जाएंगे. पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिका को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. बता दें कि कई गांवों ने याचिका दायर की थी. जिसे रद्द कर दिया गया है. हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी. याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर तक रोक लगा दी थी।

राज्य के कई गांवों में सर्वसम्मति से चुनाव हुए हैं. चुनाव को तीन हफ्ते के लिए टालने की मांग की गई. राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंचायत चुनाव की तैयारी की गई है. पंजाब के एडवोकेट जनरल (एजी) गुरमिंदर सिंह ने कहा कि यह आम लोगों के लिए बड़ी राहत है. इससे पहले चुनाव पर कई बादल मंडरा रहे थे. लेकिन अब ये साफ हो गया है कि चुनाव होंगे.

 

2024 के पंचायत चुनाव को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चुनाव रद्द करने की मांग वाली 1000 से ज्यादा याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने 206 पंचायतों पर लगी रोक भी हटा दी है, जिसके चलते अब पूरे राज्य में 15 अक्टूबर को तय समय पर चुनाव होंगे. कोर्ट के इस फैसले के बाद चुनाव प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी और पंचायत चुनाव बिना किसी कानूनी बाधा के संपन्न होंगे.

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