मोहाली जिले में सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल रात 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक बंद रखने के आदेश

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लोगों से आग्रह किया गया है कि वे शाम को बिना किसी आवश्यक कार्य के घरों से बाहर न निकलें।

 

मोहाली, 9 मई:

 

देर शाम सिनेमा हॉल और मॉल में जाने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने आदेश दिया है कि जिला एसएएस नगर में सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल रात 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक बंद रहेंगे।

 

उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह आदेश आम लोगों की जान-माल की सुरक्षा तथा रात्रि के समय मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर नागरिकों के जीवन को भविष्य में किसी भी खतरे से बचाने के लिए जारी किए गए हैं, ताकि भविष्य में किसी भी खतरे से बचा जा सके।

 

 

इसी प्रकार, जिले में पटाखों और लंबी बीम लेजर/डीजे लाइटों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा, विशेष रूप से शाम के समय, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इन लाइटों को पूरी तरह से बंद करना मुश्किल न हो।

 

इसके अलावा, अगले आदेशों तक, जिला एसएएस नगर में आउटडोर लाइटों, बिलबोर्ड, स्ट्रीट लाइटों आदि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इनवर्टर, जनरेटर और किसी भी अन्य बिजली बैकअप के इस्तेमाल पर और अचानक ब्लैकआउट की स्थिति में (प्रशासन द्वारा पूर्व सूचना के अधीन) सौर लाइटों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

 

 

इसके अतिरिक्त, मोहाली प्रशासन ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे शाम के समय अपने घरों से बाहर न निकलें, जब तक कि बहुत आवश्यक न हो। यदि कोई सायरन/सिग्नल बजता है तो लोगों को तुरंत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना चाहिए। लोग आमतौर पर प्रकाश का यथासंभव कम उपयोग करते हैं।

 

उन्होंने आगे कहा कि ये आदेश पुलिस, अर्धसैनिक बल, वायुसेना, एसपीजी कार्मिकों तथा सक्षम सरकार, प्राधिकरण द्वारा अधिकृत व्यक्तियों सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर लागू नहीं होंगे तथा अस्पतालों एवं आपातकालीन सेवाओं आदि पर भी लागू नहीं होंगे।

 

 

बीएनएनएस 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश 9 मई 2025 से अगले आदेश तक लागू रहेंगे।

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