निर्वाचन अधिकारी को नामांकन पत्र देने के दौरान केवल पांच लोगों को प्रवेश की अनुमति : मुंबई पुलिस

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मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के वास्ते निर्वाचन अधिकारी (आरओ) के कार्यालय में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या पांच तक सीमित कर दी है। एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत मंगलवार को जारी निषेधाज्ञा आदेश के अनुसार, आरओ कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रत्याशी के केवल तीन वाहनों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। आदेश में कहा गया है कि पुलिस ने नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान नारेबाजी, रैली, जुलूस, गीतों और संगीत वाद्य यंत्रों के इस्तेमाल के जरिए राजनीतिक प्रचार पर भी रोक लगा दी है।

चार नवंबर तक रहेंगे आदेश जारी 

अधिकारी ने बताया कि अगर अलग-अलग राजनीतिक दलों के दो प्रत्याशी एक ही वक्त में नामांकन पत्र जमा कराने आते हैं तो कोई भी एक-दूसरे के खिलाफ उकसावे वाली कार्रवाई नहीं करेगा। यह निषेधाज्ञा आदेश मुंबई जिले और उपनगरों में चार नवंबर तक लागू रहेगी। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म होगा।

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