एनडीपीएस मामले में एक नाइजीरियन को 10 साल व दूसरे को 3 साल कैद

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एनडीपीएस मामले में एक नाइजीरियन को 10 साल व दूसरे को 3 साल कैद

मोहाली। विशाल शर्मा| स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की ओर से हेरोइन के साथ गिरफ्तार किए गए दो नाइजीरियन शाहिद मोहाली के एक व्यक्ति को सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला सेशन जज की अदालत में हुई। अदालत ने फेज-3बी2 मोहाली निवासी प्रदीप छाबड़ा को एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 महीने की सजा वह 5 हजार जुर्माना किया है। जबकि जुर्माना अदा न करने पर एक महीने की सजा और बढ़ाई जाएगी।

नाइजीरियन उचे ओएगबुहा को धारा 21(बी) एनडीपीएस एक्ट में 3 साल की कैद व 30 हजार रुपए जुर्माना किया है। नाइजीरियन ओकेके सोलीवान टोबेचूकवू को एनडीपीएस एक्ट में 10 साल की कैद व 1 लाख जुर्माना किया है। उसे विदेशी कानून की धारा 14 में 2 साल कैद वह 5 हजार जुर्माना भी किया गया है।

एसटीएफ के अनुसार उसने प्रदीप छाबड़ा को 20 ग्राम हेरोइन और 1 लाख 40 हजार ड्रग मनी सहित गिरफ्तार किया था। नाइजीरियन उचे को दिल्ली के संत नगर से गिरफ्तार किया गया था और उसकी निशांत देवी पर 100 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। नाइजीरियन ओकेके को भी दिल्ली से 300 ग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के अधीन मामले चिंताजन के रूप से बढ़ रहे हैं । यह न सिर्फ नौजवान पीढ़ी की सेहत को प्रभावित करते हैं बल्कि पूरे समाज के सामाजिक व नैतिक ताने-बाने पर भी प्रभाव डालते हैं। जांच एजेंसी नशीले पदार्थों के स्त्रोत का पता लगाने में असफल रही है , पर यह दोषी को कोई भी नरमी देने के लिए काफी नहीं होगा।

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