Punjab and Haryana High Court: न्याय में देरी नहीं… आज सुबह 9 बजे से शुरू हुई जमानत कोर्ट, जल्द खत्म होंगे पेंडिंग केस

आज से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ी और सराहनीय पहल की है. दरअसल, लगातार बढ़ते मामलों और घटती न्यायाधीश संख्या के बीच हाईकोर्ट ने फैसला किया है कि अब सभी जमानत याचिकाओं की सुनवाई करने वाली बेंच सुबह 9 बजे से काम शुरू करेंगी. जानकारी के लिए बता दें कि यह नियम आज 19 मई से लागू हो गया है जो 29 मई यानी गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत तक जारी रहेगा. इस पहल का मुख्य उद्देश्य कोर्ट में पेंडिंग केस को जल्द से जल्द खत्म करना है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह फैसला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिया गया है. ताकि जमानत से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा किया जा सके. ये वो मामले हैं जो सीधे किसी व्यक्ति की आजादी से जुड़े होते हैं. ऐसे में न्याय में देरी, किसी की जिंदगी को बहुत प्रभावित कर सकती है. हाईकोर्ट फिलहाल एक गंभीर संकट से जूझ रहा है. 85 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के मुकाबले सिर्फ 50 न्यायाधीश कार्यरत हैं. हाल ही में जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर के सेवानिवृत्त होने से यह संख्या और कम हो गई. जस्टिस अरुण पाली के जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने और दो अन्य न्यायाधीशों के रिटायर होने से अप्रैल से अब तक तीन न्यायाधीश कम हो गए हैं.