मोहाली। शनिवार को मोहाली की एक अदालत ने शिरोमणि अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ड्रग तस्करी मामले की जांच कर रही नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) की तलाशी वारंट जारी करने की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।

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मोहाली। शनिवार को मोहाली की एक अदालत ने शिरोमणि अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ड्रग तस्करी मामले की जांच कर रही नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) की तलाशी वारंट जारी करने की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी। इससे पहले 5 अप्रैल को अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई को 19 अप्रैल तक के लिए टाल दिया था।

दरअसल, 2 अप्रैल को एसआईटी ने अदालत से तलाशी वारंट जारी करने की मांग की थी। इसके जवाब में पूर्व राजस्व मंत्री मजीठिया के वकील ने भी एक याचिका दाखिल की जिसमें एसआईटी की याचिका की प्रति और उन स्थानों का ब्योरा मांगा गया, जहां तलाशी की योजना बनाई जा रही है।

मजीठिया के वकील का कहना है कि इससे पहले भी वर्ष 2022 में जांच एजेंसियों द्वारा मजीठिया की संपत्तियों पर छापेमारी की जा चुकी है इसलिए एसआईटी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 41 के तहत तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया का पालन करना होगा।

वकील ने यह भी कहा कि यदि एसआईटी अब चार साल बाद मजीठिया के सहयोगियों की संपत्तियों की तलाशी लेना चाहती है, तो उसे इसके लिए पर्याप्त कारण देना होगा। अब देखना यह होगा कि 3 मई को अदालत में SIT की याचिका पर क्या निर्णय लिया जाता है और क्या तलाशी वारंट जारी किए जाते हैं या नहीं।

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