हिमाचल की सांसद कंगना रनौत को बठिंडा कोर्ट से झटका: VC से पेश होने की याचिका खारिज

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हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को एक पुराने मानहानि मामले में बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने किसान आंदोलन के दौरान उनकी विवादित टिप्पणी से जुड़े इस केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इसके चलते, कंगना रनौत को अब 27 अक्टूबर को संबंधित कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।

यह मामला साल 2021 के किसान आंदोलन से जुड़ा है, जब कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उन्होंने किसान आंदोलन में हिस्सा लेने वाली 87 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला किसान, महिंदर कौर, को कथित तौर पर “100-100 रुपये लेकर प्रदर्शन करने वाली” बताया था। इस टिप्पणी को लेकर महिंदर कौर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई चल रही है।

 

 

कोर्ट ने कंगना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अपील को ना मंजूर करते हुए उन्हें कोर्ट की अगली तारीख पर खुद मौजूद रहने का निर्देश दिया है। यह फैसला कंगना के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी चुनौती है, क्योंकि अब उन्हें अपनी टिप्पणी को लेकर अदालत में सफाई पेश करनी होगी। हिमाचल की मंडी सीट से सांसद बनने के बाद यह पहली बार होगा जब उन्हें इस मामले में कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा।

 

कंगना रनौत पहले भी इस केस को रद्द करवाने के लिए उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट तक गई थीं, लेकिन उन्हें कहीं से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका को यह कहते हुए वापस लेने की अनुमति दी थी कि उन्होंने साधारण रीट्वीट में भी “मसाला” जोड़ा था और यह मामला ट्रायल कोर्ट के लिए है। अब 27 अक्टूबर को होने वाली पेशी इस मानहानि केस की आगे की दिशा तय करेगी।

 

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