Haryana : हरियाणा में 303 अवैध कॉलोनियां वैध , CM की प्रॉपर्टी टैक्स में 15% छूट की घोषणा; सस्ती दरों पर फ्लैट-प्लाट मिलेंगे

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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने सूबे के 14 जिलों की 303 अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि 1507 और कॉलोनियों को 31 जनवरी 2024 तक नियमित कर दिया जाएगा। आगे से ऐसी कॉलोनियां न बने इसके लिए हमने कठोर प्रावधान किए हैं।

उन्होंने कहा कि जहां भी ऐसी अवैध कॉलोनियां हैं वहां हमने रजिस्ट्रियों को पूरी तरह से बैन कर दिया है। जहां चोरी छिपे बनाई भी जा रही हैं वहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को और तेज कर दिया है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह ऐलान चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता के दौरान किया। सीएम ने कहा कि गरीबों को भी सस्ते मकान मुहैया कराए जाएंगे।‌ उन्हें सस्ते ऋण भी दिए जाएंगे।

हरियाणा सरकार गरीब लोगों को सस्ती दरों पर प्लाट और फ्लैट भी उपलब्ध करा रही है। सीएम ने बताया कि सरकार की इस योजना के तहत अभी तक लगभग 2 लाख लोगों ने आवेदन किया है, जिनकी आय 1.80 लाख से कम है उन्हें हरियाणा सरकार एक मरले के प्लाट के लिए एक लाख रुपए कीमत रखी है। फ्लैट 450 स्क्वायर फिट का है जिसकी कीमत छह से 8 लाख रुपए तय की गई है।

शहरों के हिसाब से कीमत होगी, जो गरीब व्यक्ति जितना पैसा दे पाएंगे इसके बाद सरकार बैंकों से सस्ती ब्याज दर पर लोन भी उपलब्ध कराएगी।

सीएम मनोहर लाल ने बताया कि नियमित कॉलोनी के विकास के लिए सरकार ने 3 हजार करोड़ रुपए रखे हुए हैं। 193 अर्बन लोकल बॉडी नियमित की जाएगी। आज 193 अर्बन लोकल बॉडी की कॉलोनी नियमित हो चुकी हैं। 110 टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कॉलोनियां नियमित की जाएंगी। सीएम ने बताया कि पहली बार टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग को शामिल किया गया है। 2014 से 2022 तक 685 कॉलोनी को नियमित किया जा चुका है।

सीएम ने बताया कि फ्लैट्स को अलॉट करने के लिए कई पॉलिसी तैयार हो चुकी हैं। जिनकी आय 180000 से कम है उन्हें फ्लैट्स दिए जाएंगे। प्रॉपर्टी टैक्स पर पेनल्टी को माफ करने की भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की। सीएम ने 15 फ़ीसदी छूट देने का ऐलान किया।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को राहत देते हुए कहा कि यदि किसी किसान के खेत से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की चोरी होती है तो वह थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकेगा।डीजीपी शत्रुजीत कपूर की ओर से भी प्रदेश के सभी एडीजीपी, पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों तथा रेंज अधिकारियों को इसको लेकर ऑर्डर जारी कर दिए हैं।

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