हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: 25 फीसदी बढ़ाया गया ग्रेच्युटी भुगतान, जानें कब और कैसे मिलेगा फायदा

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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए एक राहत भरा फैसला लिया है। सरकार ने फैसला लिया है कि वर्करों के लिए मृत्यु- सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा को 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। इस फैसले से कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी। इस फैसले को हरियाणा सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। ग्रेच्युटी के कुछ नियम हैं जिनके बारे में यहां बताया गया है।

जानकारी के मुताबिक, पहले  मृत्यु- सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपये थी। जिसे अब 25 लाख रुपये कर दिया गया है। इसी साल से हरियाणा सरकार के इस फैसले को लागू कर दिया जाएगा। जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों को रिटायर्ड होने पर 25 लाख रुपये दिए जाएंगे। सीएम सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी गई है।

ग्रेच्युटी एक ऐसी लाभ योजना है, जिसे कर्मचारियों को तब दिया जाता है जब वह रिटायर्ड हो जाते हैं। इसके अलावा अपने पद से त्यागपत्र देने पर या सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद कर्मचारियों को ग्रेच्युटी आर्थिक सहायता के तौर पर दी जाती है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों के परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी, ताकि भविष्य में उन्हें किसी समस्या का सामना ना करना पड़े।

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत अगर कोई कर्मचारी किसी संस्था में 5 साल या उससे ज्यादा समय तक काम कर लेता है तो उसे ग्रेच्युटी भुगतान किया जाता है। यह भुगतान कर्मचारियों के लिए सुरक्षा के तौर पर काम करता है।

 

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