चंडीगढ़ की सेक्टर-26 मंडी से हटेगा अतिक्रमण, जाम से मिलेगी मुक्ति, फल-सब्जी खरीदने में आ सकती है परेशानी

चंडीगढ़। सेक्टर-26 मंडी में अब रेहड़ी- फड़ी वाले सब्जी और फल नहीं बेच पाएंगे। प्रशासक की मंजूरी के बाद प्रशासन ने अवैध वेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार मार्केट कमेटी को दे दिया है। अब अतिक्रमण करने वाले रेहड़ी फड़ी वालों के चालान भी कटेंगे। अतिक्रमण हटने से सेक्टर-26 की मंडी की सड़क से गुजरने वालों को जाम से मुक्ति मिलेगी। दूसरी तरफ शहरवासियों को भी फल-सब्जी खरीदने में परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि शहरवासी मंडी में परचून में खरीददारी इन लोगों से ही करते हैं।
अभी तक यहां बैठे वेंडर्स पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अब प्रशासन इसलिए जागा है क्योंकि हाल ही में मंडी के अंदर सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण और जाम को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। प्रशासक को 19 अगस्त तक जवाब भी दाखिल करना है।
इसी वजह से पूरा फोकस सेेक्टर-26 मंडी की अव्यव्थाओं के सुधारने पर है। अधिसूचना के अनुसार पंजीकृत वेंडर अगर पहली बार उल्लंघना करता है तो 1500 रुपये व दूसरी बार में 2500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। तीसरी बार में सामान जब्त करने का प्रविधान है।
जबकि अनधिकृत वेंडर पर सामान जब्त के अलावा दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। खराब होने वाले सामान को तुरंत बेच दिया जाएगा, अन्यथा सार्वजनिक नीलामी होगी। चालान काटने का अधिकार मंडी सुपरवाइजर या स्वच्छता निरीक्षक को होगा।
इस समय मंडी में करीब 1500 वेंडर्स हैं। अभी तक वेंडर एक्ट के तहत सर्वे भी नहीं हुआ है। मुश्किल से 90 वेंडर्स का सर्वे हुआ है लेकिन वह भी रास्ते में दुकान नहीं लगा सकते हैं। मंडी के भीतर बूथों के पास केवल 96 वेंडर्स के बैठने के लिए जोन तय किया हुआ है। यहां पर जगह ई मार्क है लेकिन इंजीनियरिंग विभाग ने इस साइट को विकसित नहीं किया है। इस कारण यहां पर कोई नहीं बैठता है। अधिकतर वेंडर्स को इस साइट के बारे में पता भी नहीं है।
प्रशासन के कृषि विभाग ने पंजाब मार्केट कमेटी उप-नियमों, 1963 में संशोधन करते हुए पंजाब मार्केट कमेटी (संशोधन) उप-नियम, 2025 को अधिसूचित कर दिया है। यह नियम केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इन नए नियमों के तहत अब मंडी क्षेत्रों में अनधिकृत वेंडिंग (रेहड़ी-फड़ी) को सख्ती से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इसकी भी अधिसूचना की गई है
उल्लंघन पर जुर्माने की सूची
नियम
अपराध
जुर्माना (₹) प्रशासनिक शुल्क
कचरे को अलग-अलग न रखना
200 ₹0
निर्माण मलबे का गलत निपटान
500 ₹4,500
कचरे को जलाना/दबाना
500 ₹4,500
कचरे से गलत व्यवहार
500
सार्वजनिक जगह पर कूड़ा डालना
500 ₹9,500
हर वर्ष 1 जनवरी से जुर्माने में 5 फीसद की खुद वृद्धि होगी।