CM आवास का रास्ता खोलने के फैसले पर SC ने लगाई रोक, चंडीगढ़ प्रशासन से मांगा जवाब

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सीएम हाउस रोड पर सुप्रीम कोर्ट: पंजाब के मुख्यमंत्री आवास के सामने की सड़क को आम जनता के लिए खोलने के आप सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने इस मामले में सितंबर तक जवाब देने को कहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है. पिछले महीने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस रास्ते को खोलने का फैसला किया था.

पंजाब के महाधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दुर्भाग्य से हाल के वर्षों में आतंकवाद फिर से लौट आया है और हमारी खुफिया इमारत पर हथगोले फेंके गए हैं। मशहूर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई है. केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उनका समर्थन किया और कहा कि यह किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है. पंजाब सरकार को मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगानी चाहिए.

बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में चंडीगढ़ पुलिस को ट्रैफिक जाम से बचने के लिए ट्रायल के आधार पर 1 मई से पंजाब के मुख्यमंत्री आवास के सामने सड़क के एक हिस्से को आम जनता के लिए खोलने का निर्देश दिया था मुख्यमंत्री आवास के सामने की यह सड़क 1980 के दशक में आतंकवाद के दौर में बंद कर दी गयी थी.

ये निर्देश हाईकोर्ट ने दिए थे

पिछले महीने 22 अप्रैल को हाई कोर्ट ने कहा था कि कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सड़क खोली जाए. इससे पहले नवंबर 2023 में सड़क को आम जनता के लिए खोलने का सुझाव देते हुए हाई कोर्ट की बेंच ने कहा था कि 1980 के दशक में आतंकवाद के दौर में सड़क बंद होने के बाद से चीजें बहुत बदल गई हैं।

 

 

 

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