BREAKING: गुजरात हाईकोर्ट से आसाराम को तीन महीने की जमानत

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गुजरात। गुजरात हाई कोर्ट ने रेप के दोषी आसाराम को बड़ी राहत दी है. चिकित्सा आधार पर गुजरात हाई कोर्ट ने आसाराम को तीन महीने की जमानत दी है. सुनवाई के दौरान जस्टिस इलेश वोरा की राय का जस्टिस एएस सुपेहिया ने समर्थन किया और आसाराम की तीन महीने की जमानत मंजूर की गई. गौरतलब है कि रेप का दोषी आसाराम गुजरात और जोधपुर में सजा काट रहा है. फिलहाल, वह अंतरिम जमानत पर बाहर है. हाल ही में उसने 6 महीने की स्थायी जमानत के लिए अप्लाई किया था. गुजरात हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की और गुरुवार (27 मार्च) को फैसला सुरक्षित रख लिया था. जमानत की मांग करते हुए आसाराम ने कोर्ट में अपनी मेडिकल रिपोर्ट पेश की थी।

 

इस दौरान उसने कहा था कि वह 86 साल का हो चुका है और दुनिया में बहुत कम ही लोग हैं जो 75 की उम्र के बाद मेजर सर्जरी सहन कर पाते हैं. इससे पहले जनवरी 2025 में आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक के लिए मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिली थी. जानकारी के लिए बता दें कि आसाराम अपने गुरुकुल की एक युवती से रेप के मामले में आखिरी सांस तक जेल की सजा काट रहा है. यह मामला साल 2013 का है. बताया जा रहा है कि आसाराम हार्ट पेशंट है और उसे जेल में रहते हुए हार्ट अटैक भी आ चुका है. पीड़िता की बहन ने ही आसाराम के बेटे नारायण साईं के खिलाफ भी रेप केस दर्ज कराया था. साल 2019 में नारायण साईं को भी दोषी पाते हुए कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा दी थी. यह मामला भी साल 2013 का था।

 

 

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