Arvind Kejriwal: नहीं मिली अरविंद केजरीवाल को HC से राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

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दिल्ली आबकारी नीति केमामले में ईडी द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की गई थी. इसपर कोर्ट ने आज फैसला सुनाया. दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है.

वहीं, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी देते हुए कहा कि ED ने जो तथ्य रखे हैं उसके मद्देनजर केजरीवाल इस घोटाले की साजिश में शामिल हैं. ED ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के संयोजक हैं और रिश्वत का इस्तेमाल गोवा चुनाव में प्रचार के दौरान किया गया है. वहीं, अरविंद केजरीवाल पक्ष की ओर से जिरह के दौरान गवाहों की बयान की विश्वनीयता पर सवाल खड़े किए हैं, जिसपर कोर्ट ने कहा गवाहों पर शक करना ठीक नहीं है. गवाहों का बयान मजिस्ट्रेट दर्ज करते हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल नहीं उठा सकते हैं. ये कहना गलत होगा कि चुनाव की वजह से गिरफ्तारी हुई थी.

इससे पहले अरविंद केजरीवाल की इस याचिका पर सुनवाई के दौरान पिछले हफ्ते कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. बहस के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी गिरफ्तारी को ‘स्क्रिप्टेड’ बताया था. साथ ही उनकी गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए थे. केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा था कि चुनाव के बीच में गिरफ्तारी क्यों की गई? उन्हें चुनाव में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है. वहीं, उन्होंने पहला समन अक्टूबर में जारी करने के बाद मार्च में गिरफ्तारी होने पर भी सवाल उठाए.

पिछले सुनवाई के दौरान 5 घंटे तक बहस चली थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि 21 मार्च के दिन अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया था. इसके बाद ईडी ने उन्हें रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ की फिर उनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया. अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लगातार देश में विपक्षी दलों के नेताओं ने ईडी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा था. बीते दिनों दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए महारैली का आयोजन भी किया था.

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