Liquor Policy Scams: ‘अरविंद केजरीवाल को बाहर आने से रोकने के लिए CBI ने किया गिरफ्तार’, SC में बोले CM के वकील

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 शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी और सीबीआई द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है. वहीं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं कुछ तारीखों का ज़िक्र करना चाहता हूं. जिस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपने जमानत के मामले में विस्तृत बातें लिखी हैं. लॉ कमीशन की रिपोर्ट तक का हवाला दिया है. इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ‘मैं इन विस्तृत बातों की बजाय सिर्फ कुछ तारीखों के बारे में बताना चाहता हूं. इससे साफ दिखता है कि अरविंद केजरीवाल को बाहर आने से रोकने के लिए सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है.

सिंघवी ने आगे कहा कि PMLA में 2 बार रिलीज आर्डर मिला. लेकिन भ्रष्टाचार निरोधक कानून में गिरफ्तार कर लिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि केजरीवाल सीएम हैं. उनके बाहर रहने से मुकदमे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. इस पर जज ने कहा कि यह अंतरिम जमानत देने के लिए कही गई बातें हैं. केस के मेरिट पर कुछ नहीं कहा गया है. सिंघवी ने कहा कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ED गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका बड़ी बेंच को भेजी. लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी.

इस दौरान सीबीआई के वकील एस वी राजू ने कहा कि हर आदेश में हमारे पक्ष में जाने वाली बातें भी लिखी हैं. लेकिन सिंघवी सिर्फ चुनिंदा बातें कह रहे हैं. जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिस मामले में सिर्फ पूछताछ की जरूरत थी, उसमें सीबीआई ने गिरफ्तारी की है. इस पर जज ने कहा कि उस समय जब अरविंद केजरीवाल  ED केस में न्यायिक हिरासत में थे और CBI ने कोर्ट को सूचित कर गिरफ्तारी की थी. इस पर सिंघवी ने कहा कि पूछताछ की बात थी. लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद 26 जून को अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश कर हिरासत मांग ली. इस दौरान कह दिया कि अरविंद केजरीवाल टालमटोल भरे जवाब दे रहे हैं इसलिए गिरफ्तार किया है.

इस पर CBI के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने शुरू में ही इनसे कहा कि जमानत याचिका पहले निचली अदालत में दाखिल कीजिए. लेकिन ये जिद्द करते रहे. आखिर कोर्ट ने फिर वही आदेश दिया. अब ये सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं. सिंघवी ने कहा कि केस में जांच पूरी हो चुकी है. सबूत मिटाने का और भागे जाने का भी कोई अंदेशा नहीं है. 2 साल पुराने केस में गिरफ्तार किया गया था. इसकी जरूरत नहीं थी. यह इंश्योरेंस अरेस्ट था.

सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ‘अरणेश कुमार जजमेंट के मुताबिक 7 साल से कम सजा के मामले में पूछताछ के बाद गिरफ्तारी होती है. लेकिन गिरफ्तारी से पहले लिखित में दर्ज करना होता है कि यह क्यों जरूरी है. इसमें से एक बात होती है कि गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति के दोबारा अपराध करने का अंदेशा है. क्या अरविंद केजरीवाल के बारे में ऐसा कोई अंदेशा था? अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार अंतरिम जमानत दी है.’

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