आज जेल से बाहर आएंगे सीएम केजरीवाल के पीए बिभव कुमार, बेल बांड हुआ मंजूर

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दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) की सांसद‌ स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनके बेल बांड को स्वीकार कर लिया है. इसके बाद कोर्ट ने बिभव को तिहाड़ जेल से रिलीज करने का आदेश जारी किया. वह आज शाम जेल से बाहर आ सकते हैं.

बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को जमानत दी थी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील एएसजी एसवी राजू से कहा था कि आरोपी 100 से ज्यादा दिन से जेल में है. दो साधारण चोट के निशान थे. आरोपी बेल का हकदार है. आपको जमानत का विरोध नहीं करना चाहिए. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 जुलाई को बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दिया था.

याचिका खारिज होने से पहले तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के दिलोदिमाग में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है. तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद हैं और वो अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थी. कोर्ट ने कहा था कि इस बात की भी आशंका है कि अगर बिभव को जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है.

दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था. इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था. घटना 13 मई की है. दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज किया था.

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