पंजाब के इस जिले में बैन हुआ DJ, नियम की धज्जियां उड़ाने वालों पर होगा सख्त एक्शन
पंजाब के जालंधर के जिला प्रशासन ने हाल ही में एक सख्त फैसला लिया है. शहर के स्कूलों और अस्पतालों के आसपास अब साइलेंस जोन सख्ती से लागू किए जाएंगे. इसका मतलब है कि यह स्पष्ट है कि लाउडस्पीकर, तेज आवाज वाले डीजे सिस्टम या कोई अन्य शोर-शराबे वाला उपकरण अब तय सीमा से ज्यादा आवाज नहीं कर सकेंगे.
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाएगी और अगर आवश्यक हुआ तो उनके डीजे सिस्टम या अन्य उपकरण जब्त भी किए जा सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि लक्ष्य सिर्फ नियमों को लागू करना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों और मरीजों के लिए शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना है.
दरअसल, शहर के स्कूल में परीक्षाएं चल रही हैं. बच्चों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शांत वातावरण की आवश्यकता है. लगातार तेज आवाज और शोर-शराबा उनकी एकाग्रता भंग कर सकता है और साथ ही इस दौरान अस्पतालों में मरीजों को भी शांति की आवश्यकता होती है. ऊंची आवाज उन्हें मानसिक और शारीरिक परेशानी का कारण बन सकती है. इसीलिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है.
अधिकारियों को शिकायतों का तुरंत जवाब देने और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. डीसी ने डीजे प्रबंधकों और मालिकों को चेतावनी दी कि निर्धारित शोर सीमाओं का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन का मानना है कि इस फैसले से छात्रों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिलेगा और अस्पतालों में मरीजों को शांति और आराम मिलेगा.
