चंडीगढ़ में पार्किंग के लिए नगर निगम का सख्त नियम, रात 12 से सुबह 6 बजे तक वाहन खड़ा करने पर प्रतिबंध

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चंडीगढ़। स्मार्ट सिटी में पार्किंग को लेकर सख्त नियम जारी हुए हैं। नगर निगम की पार्किंग में रात 12 से सुबह 6 बजे तक वाहन खड़ा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में निगम आयुक्त आईएएस अमित कुमार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।

यह निर्णय इसलिए लिया गया है, क्योंकि कुछ लोग रात को पार्किंग में अपने वाहन खड़े कर चले जाते हैं और सुबह तक लेने नहीं आते। नया आदेश सभी पेड पार्किंग साइट्स के साथ-साथ निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले चिह्नित फ्री पार्किंग स्थलों पर भी लागू होगा।

इस कदम का उद्देश्य शहर में पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना और अवैध कब्जों पर अंकुश लगाना है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि नगर निगम की भूमि पर, जिनमें खुले मैदान, ग्रीन बेल्ट, सड़क किनारे के बरम (रोड बर्म) तथा पावर ब्लॉक क्षेत्र शामिल हैं, किसी भी समय वाहन खड़ा करना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

केवल वही स्थान पार्किंग के लिए मान्य होंगे, जिन्हें विधिवत चिह्नित और अधिसूचित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों के तहत चालान काटने, वाहन को क्लैंप करने तथा मालिक के जोखिम और खर्च पर वाहन को टो करके हटाने की कार्रवाई बिना किसी पूर्व सूचना के की जाएगी।

हालांकि, आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों तथा नगर निगम द्वारा विधिवत अधिकृत वाहनों को नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। नगर निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें और शहर में अनुशासित एवं सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें।

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