खालिस्तानी आतंकी खानपुरिया पर आरोप तय, एनआईए कोर्ट मोहाली में सुनवाई

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file photo

देश में बड़े पैमाने पर आतंकी हमलों की रची थी साजिश


मोहाली- पंजाब के मोहाली स्थित नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की स्पेशल कोर्ट ने प्रतिबंधित संस्था बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के कुलविंदरजीत सिंह खानपुरिया को दोषी करार दिया है। स्पेशल कोर्ट ने देश के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए हथियार इकट्ठे करने की धारा समेत अन्य संगीन धाराओं में खानपुरिया के खिलाफ आरोप तय किए हैं। खानपुरिया को आज मोहाली कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था।

खानपुरिया के खिलाफ NIA ने वर्ष 2019 में केस दर्ज किया था। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 18 नवंबर, 2022 को उसकी गिरफ्तारी हुई थी। वह बैंकॉक से वापस आया था। इसी दौरान खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार किया था।

खानपुरिया के खिलाफ इन धाराओं में आरोप तय खानपुरिया के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट ( UAPA) की धाराओं में भी आरोप तय किए हैं। खानपुरिया के खिलाफ कोर्ट ने IPC की धारा 121, 122, 123, 120-बी, समेत आर्म्स एक्ट की धारा 3 और 25 एवं UAPA की धारा 17, 18, 18-बी, 38 और 39 के तहत आरोप तय किए हैं।
खालिस्तान की स्थापना के लिए आतंकी हमलों की साजिश NIA ने खानपुरिया के खिलाफ दायर चार्जशीट में कहा था कि उसने अपने साथी रविंदरपाल सिंह, जगदेव सिंह और हरचरण सिंह के साथ मिल व्यापक स्तर पर आपराधिक साजिश रची। यह साजिश देश में बड़े पैमाने पर आतंकी हमले और देश के खिलाफ जंग छेड़ने से जुड़ी थी। इसका मकसद देश में आतंकवाद की खालिस्तानी लहर को पुनर्जीवित करना और हिंसक तरीकों से खालिस्तानी देश की स्थापना करना था।

डेरा सच्चा सौदा संस्थाओं पर हमले का भी शक

BKI और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (KLF) के मेंबर खानपुरिया की गिरफ्तारी के बाद NIA ने उसका तीन दिनों का पुलिस रिमांड लिया था। उसकी डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी संस्थाओं पर हमले के घटनाओं में भूमिका की भी जांच की गई थी। NIA ने अमृतसर पुलिस स्टेशन में राजासांसी पुलिस थाने में दर्ज हैंड ग्रेनेड मामले में पूछताछ के लिए खानपुरिया की कस्टडी ली थी। बता दें कि वर्ष 2019 में एक बैग में दो हैंड ग्रेनेड और एक मोबाइल फोन एक चैक पोस्ट के दौरान दो मोटरसाइकिल सवारों से बरामद हुए थे। दोनों पुलिस हिरासत भागने में सफल रहे थे। उस केस में खानपुरिया का नाम FIR में शामिल था ।
5 लाख रुपए का इनाम था

खानपुरिया पर 5 लाख रुपए का इनाम था। उसकी गिरफ्तारी 18 नवंबर, 2022 को हुई थी। लगभग 3 साल पहले इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। खानपुरिया मूलरुप से अमृतसर का रहने वाला है और वर्ष 2019 से फरार चल रहा था। वह आतंकी गतिविधियों, पंजाब में टारगेट किलिंग की साजिश करने के मामलों में वांछित था। वहीं दिल्ली के कनोट प्लेस में 90 के दशक में ग्रेनेड अटैक की घटनाओं में भी शामिल बताया गया था।

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