हाईकोर्ट ने पंजाब के डीजीपी गौरव यादव पर लगाया 2 लाख रुपये का जुर्माना, जाने क्या है मामला

0

पंजाब  के डीजीपी गौरव यादव  को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने डीजीपी गौरव यादव पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) द्वारा मॉडिफाइड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डीजीपी समेत तीन आईएएस अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है।

हाईकोर्ट ने अधिकारियों से मिली जुर्माने की रकम पंजाब मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का आदेश दिया है। मामले की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सभी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था लेकिन उन्होंने जुर्माना भरने के बजाय, उन्होंने आदेश वापस लेने की मांग की।

इसके बाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए जुर्माने की राशि बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी और यह राशि 27 नवंबर तक मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में जमा कराने के आदेश दिए। बता दे कि पंजाब में मॉडिफाइड वाहनों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

 

याचिका में बताया गया कि पंजाब में बड़े पैमाने पर मॉडिफाइड रिक्शा और गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, जो मोटर वाहन अधिनियम का सीधा उल्लंघन है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन पर प्रतिबंध तो लगा दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई न करने पर अब हाईकोर्ट ने पंजाब के डीजीपी, परिवहन विभाग के सचिव, राज्य परिवहन आयुक्त और संगरूर के डीसी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

RAGA NEWS ZONE Join Channel Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *