पंजाब कैबिनट का बड़ा फैसला, नकली बीजों की बिक्री करने पर लगेगा 50 लाख तक जुर्माना; जमानत भी नहीं मिलेगी

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चंडीगढ़ः पंजाब मंत्रिमंडल ने नकली बीजों की बिक्री को गैर-जमानती अपराध बनाने के प्रावधान वाले बीज (पंजाब संशोधन) विधेयक 2025 को शुक्रवार को मंज़ूरी दे दी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसमें कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने राज्य के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बीज (पंजाब संशोधन) विधेयक 2025 को मंज़ूरी दे दी है।

सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि बीज अधिनियम 1966 की धारा 19 में कानून लागू होने के बाद से कोई संशोधन नहीं हुआ है, जिसके कारण जुर्माने और दंड का कोई असर नहीं है। इसलिए मंत्रिमंडल ने बीज अधिनियम में संशोधन करने और बीज अधिनियम की धारा 7 (अधिसूचित किस्मों के बीजों की बिक्री का विनियमन) के उल्लंघन के लिए धारा 19ए जोड़ने, जुर्माने और दंड को बढ़ाने और इसे संज्ञेय और गैर-जमानती बनाने के लिए एक विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है।

विधेयक के प्रावधान के अनुसार, किसी कंपनी द्वारा पहली बार अपराध करने पर एक से दो साल की सजा और 5-10 लाख रुपये का जुर्माना और दोबारा अपराध करने पर दो से तीन साल की सजा और 10-50 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।

मंत्रिमंडल ने राज्य में औद्योगिक/व्यावसायिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए भूखंड उपलब्ध कराने के वास्ते एक तंत्र विकसित करने पर भी सहमति व्यक्त की। समूह ‘घ’ पदों के उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए मंत्रिमंडल ने पंजाब राज्य (समूह घ) सेवा नियम, 1963 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी, जिससे मौजूदा 35 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 37 वर्ष कर दिया गया। मंत्रिमंडल ने एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) शुरू करने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने राज्य में खाद्यान्नों के सुचारू परिवहन के लिए ‘पंजाब खाद्यान्न परिवहन नीति 2025’ और ‘पंजाब श्रम एवं ढुलाई नीति 2025’ को भी मंजूरी दी।

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