सोशल मीडिया पर अश्लीलता रोकें ADGP’, बाल आयोग के सख्त आदेश; डबल मीनिंग वाले वीडियो को तुरंत हटवाएं

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पंजाब राज्य बाल अधिकार आयोग ने एक पत्र जारी करते हुए पंजाब राज्य के एडीशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (साइबर क्राइम) को सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सख्त आदेश दिए हैं।

 

आयोग के चेयरमैन कंवरदीप सिंह ने पत्र में कहा कि सोशल मीडिया का प्रभाव बच्चों पर दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है और कुछ लोग पैसा कमाने की खातिर सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट और सामग्री लगातार अपलोड कर रहे हैं जिसका बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

 

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया (फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर अश्लील भाषा, दोहरे-अर्थ वाली वीडियो, नशों व गन कल्चर को उत्साहित करने वाली वीडियोज तुरंत प्रभाव से सोशल मीडिया से हटाने और बैन करने के लिए कार्यवाही की जाए। उन्होंने हिदायत की कि ऐसी सामग्री पर नजर रखने के लिए मुख्य कार्यालय में एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए।

 

यदि ऐसे कंटेंट विदेशों से अपलोड होते हैं तो उनकी साइट पर पाबंदी लगाने के लिए कार्यवाही की जाए। अपलोड कंटेंट देखकर कंटेंट तैयार करने व सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध बीएनएस 2023 आईटी एक्ट 2000 व पोक्सो एक्ट 2012 की बनती धाराओं के अंतर्गत मामले दर्ज किए जाएं। आयोग ने उक्त हिदायत के मद्देनजर की गई कार्रवाई के बारे 15 दिनों में आयोग को लिखित रूप से अवगत करवाने के लिए भी कहा है।

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