हरियाणा में फर्जी इमिग्रेशन एजेंटों की अब खैर नहीं! नायब सरकार लाएगी सख्त कानून, लिखित में देनी होगी पूरी जानकारी

हरियाणा का कोई युवा अब बिना सरकार की जानकारी के विदेश नहीं जा सकेगा। राज्य में सभी ट्रैवल और इमिग्रेशन एजेंटों को न केवल अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, बल्कि उन्हें सरकार को लिखित में यह जानकारी देनी होगी कि वे किस युवा को, किस तरीके से, कितने समय के लिए और कौन से देश भेज रहे हैं।
ऐसा नहीं करने वाले ट्रैवल और इमिग्रेशन एजेंटों के विरुद्ध सरकार कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। उन पर जुर्माना लगाने के साथ ही जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। हरियाणा सरकार मार्च में आरंभ हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में ट्रैवल और इमिग्रेशन एजेंटों पर शिकंजा कसने के लिए कानून बनाने जा रही है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसके लिए विदेश सहयोग विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को कानून का मसौदा तैयार करने के आदेश दे दिये हैं। राज्य के सभी ट्रैवल और इमिग्रेशन एजेंटों को विदेश सहयोग विभाग के पास अपना पंजीकरण कराना होगा।