हाईकोर्ट में हरियाणा का जवाब- राम रहीम पर कोई रहम नहीं, 89 अन्य कैदियों को भी मिला पैरोल का लाभ

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राम रहीम को लगातार पैरोल दिए जाने के मुद्दे पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के सख्त रुख के बाद सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कहा है कि राम रहीम को स्पेशल ट्रीटमेंट देकर उन पर कोई एहसान नहीं किया जा रहा है. राम रहीम की तरह, सरकार ने 89 कैदियों को पैरोल दी है जो तीन या अधिक मामलों में सजा काट रहे हैं। यह भी बताया गया कि रोहतक सुनारिया जेल के अधीक्षक को आदेश दिया गया था कि वह हाई कोर्ट की अनुमति के बिना राम रहीम को पैरोल न दें।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने हरियाणा सरकार द्वारा राम रहीम को बार-बार दी गई पैरोल के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख की बार-बार पैरोल पर सरकार से सवाल किया था.

 

कोर्ट ने कहा कि डेरा प्रमुख को इस तरह बार-बार पैरोल देना कोई विशेष सुविधा नहीं है, जेलों में बड़ी संख्या में लोग बंद हैं, जो पैरोल का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है. सरकार ने कहा कि राम रहीम को नियमों के मुताबिक पैरोल दी जा रही है और जहां तक बाकी कैदियों की बात है तो पैरोल पर फैसला केस-दर-केस आधार पर लिया जाता है. कोर्ट के कुछ फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया कि राम रहीम कोई हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं है इसलिए उसे पैरोल दी जा सकती है.

हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को अगली सुनवाई में यह बताने का आदेश दिया था कि कितने कैदियों को पैरोल के लिए आवेदन मिले हैं और उनमें से कितनों को पैरोल दी गई है. कोर्ट ने उस मामले के बारे में भी पूछा जिसमें डेरा प्रमुख को सजा सुनाई गई है. इसी अपराध के कितने अन्य दोषियों को अब तक पैरोल और फर्लो दी गई है और कितने आवेदन अभी भी लंबित हैं।

 

 

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