सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरे देश में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर रोक, केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री

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दिल्ली, 7 नवंबर,

 

वायु प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण रोकना अकेले कोर्ट का काम नहीं है. कोर्ट ने साफ कर दिया कि हरित पटाखों की बिक्री पर उसका आदेश पूरे देश में लागू रहेगा.

 

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर लगाया गया प्रतिबंध दिल्ली-एनसीआर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में लागू है।

 

 

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी पटाखा निर्माताओं द्वारा प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर जवाब देते हुए की. राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है.

 

पटाखों पर बैन को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘प्रदूषण पर अंकुश लगाना सिर्फ कोर्ट का कर्तव्य नहीं है.

 

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और अन्य राज्य सरकारों को पटाखों को लेकर अपने पहले के आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को त्योहारी सीज़न के दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया और कहा कि “प्रदूषण का प्रबंधन करना हर किसी का कर्तव्य है।”

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