हेट क्राइम और स्पीच पूरी तरह से अस्वीकार्य है’, सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी

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हरियाणा के नूंह जिले में करीब आठ दिन पहले घटित हिंसक घटना की आग से गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित हरियाणा का कई जिला नफरत की आग में जल रहा है. हिंसा के विरोध में 6 अगस्त को तिगड़ा गांव में महापंचायत बुलाई गई थी. इस महापंचायत में मुसलमानों का पूर्ण बहिष्कार करने का आह्वान किया है. वहीं महापंचायति के इस अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई की गई.

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट क्राइम और स्पीच पूरी तरह अस्वीकार्य है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए मैकेनिज्म बनाना जरूरी है. हमें इस समस्या का हल निकालना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने नूंह हिंसा जैसी घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र से प्रस्ताव मांगा है. वहीं इस मामले पर अब अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी.

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रैलियों आदि पर रोक लगाने के आदेश देने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वो अपने पास उपलब्ध हेट स्पीच के मैटीरियल को तहसीन पूनावाला फैसले के मुताबिक नोडल अफसर को दें. नोडल अफसर कमेटी को इस तरह की शिकायतों पर निवारण के लिए समय समय पर मिलना चाहिए.

महापंचायत में मुसलमानों को किराए पर दुकान और मकान न देने का निर्णय लिया गया है. साथ ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार चारों युवकों की रिहाई के लिए महापंचायत में 51 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है. रविवार को तिगरा गांव में आयोजित महापंचायत में आसपास के कई गांवों के 36 बिरादरी के हजारों लोग शामिल हुए. पंचायत में हिंदू समुदाय के लोगों ने आरोपित की गिरफ्तारी का विरोध किया. इस दौरान महापंचायत में गुरुग्राम पुलिस. प्रशासन और सरकार पर भी सवाल उठाए गए. उनका आरोप है कि बिना किसी जांच के पुलिस ने निर्दोषों को इस केस में फंसाने की कोशिश की है.

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