जिला एसएएस नगर सीमा के भीतर धरना, रैलियां आयोजित करने पर प्रतिबंध

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 13 जुलाई,
जिला मजिस्ट्रेट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, सुश्री आशिका जैन ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धरना-प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध जारी किया है। जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर की सीमा के भीतर रैलियां करने के आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों में यह स्पष्ट किया गया है कि पांच या अधिक व्यक्तियों की सभा, रैलियां, धरना-प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर में 16 जुलाई से 15 सितंबर 2023 तक लागू रहेगा।
श्रीमती आशिका जैन ने कहा कि हमारे ध्यान में आया है कि आमतौर पर जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर में विभिन्न संगठनों द्वारा। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने में आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा ऐसा करने से इमारत को नुकसान हो सकता है, जान-माल का नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि इससे कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ सकती है. इस स्थिति को देखते हुए इन कार्यों पर रोक लगाने के लिए ये आदेश लागू किए गए हैं.