निवेशकों के लिए 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, जानें इनके बारे में यहां

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सरकार आम लोगों और निवेशकों से जुड़े नियमों में हर समय बदलाव करती रहती है, ऐसे में अप्रैल का महीना भी नए बदलावों के साथ दस्तक देने वाला है। बता दें कि अप्रैल महीने में इन्वेस्टमेंट, इनकम टैक्स और बाजार से जुड़े नियमों में बदलाव होने वाला है, आज हम आपको अप्रैल महीने में बदलने वाले निवेशकों से जुड़े नियमों के बारे में बतलाने वाले हैं।

 

डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड से जुड़ा यह नियम जायेगा बदल

बता दें कि म्यूचुअल फंड से जुड़ा पहला अपडेट एमएफ नॉमिनेशन को लेकर है, जहां निवेशकों के पास घोषणा फॉर्म जमा करके नॉमनी का नाम देने या इससे बाहर आने के लिए 31 मार्च तक का समय है। वहीं अगर वह इसमें देरी करते हैं तो एक अप्रैल से निवेशकों के खाते बंद कर दिए जायेंगे, साथ ही उनके निवेश पर रोक लग जाएगी। ऐसे में इस बड़े बदलाव का ध्यान निवेशक बेहद सावधानी के साथ रखे।

 

निवेशकों के लिए सेबी का बड़ा अपडेट है यह

बता दें कि सेबी ने अपने निवेश को भुनाते समय निवेशकों के रजिस्टर्ड ई-मेल और फोन नंबर पर वन टाइम पासवर्ड भेजना हाल में ही अनिवार्य कर दिया था। इसके साथ ही सेबी ने इसे निवेश के लिए भी बढ़ा दिया है, जहां सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए यह नियम अब से लागू होगा, जिसे सत्यापित करना अनिवार्य होगा।

दिव्यांगजनों से जुड़ा यह नियम होगा लागू

बता दें कि एक अप्रैल से दिव्यांगजन अगर सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहेंगे तो उन्हें अपनी विशिष्ट पहचान पत्र (UDID) संख्या के बारे में बताना होगा। वहीं जिन दिव्यांगजनों के पास UDID संख्या उपलब्ध नहीं होगी, वह सरकार द्वारा संचालित 17 योजनाओं का लाभ नहीं पायेंगे। ऐसे में दिव्यांगजन इस नियम का बेहतरी से ख्याल रखें।

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