लैपटॉप में खराबी पर जिला उपभोक्ता फोरम ने कंपनी पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है

जिला उपभोक्ता फोरम ने लैपटॉप में खराबी पर कंपनी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में खरड़ निवासी 72 वर्षीय सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल केजी शर्मा ने शिकायत दी थी। फोरम ने उत्पीड़न के रूप में 6 हजार और कोर्ट खर्च के रूप में 5 हजार देने को कहा।
कंपनी ने कानूनी नोटिस का जवाब नहीं दिया
फोरम को दी शिकायत में केजी शर्मा ने कहा कि उन्होंने 18 नवंबर 2021 को कंपनी का लैपटॉप 48,500 रुपये में खरीदा था. जो ठीक नहीं हुआ. उसे बार-बार परेशानी हो रही थी. उन्होंने 26 मार्च 2022 को इसकी शिकायत की और 18 अगस्त 2022 को फर्म को कानूनी नोटिस भेजा। लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया. पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उपभोक्ता अदालत ने निजी फर्म पर यह जुर्माना लगाया है. जिसका भुगतान उसे एक माह के अंदर करना होगा।
सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल केजी शर्मा ने बताया कि उन्हें किताबें लिखने का शौक है। वह अपने पुराने लैपटॉप में किताबें लिखते थे। लेकिन इसमें दिक्कत आ रही थी तो उन्होंने नया लैपटॉप खरीद लिया। नया लैपटॉप खरीदने के बाद भी उन्होंने किताब लिखने में देरी की। इसी वजह से उन्होंने कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा.