रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने वाली लॉ फर्म पर हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना

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मुंबई (आईएएनएस)| बंबई उच्च न्यायालय ने बलात्कार पीड़िता के नाम का खुलासा करने पर एक प्रमुख कानूनी फर्म पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और पृथ्वीराज के. चव्हाण की खंडपीठ ने मुंबई की लॉ फर्म हुल्यालकर एंड एसोसिएट्स पर लगाया है, जिसकी शाखाएं पुणे में हैं। यह आदेश याचिकाकर्ता (बलात्कार पीड़िता) के वकील जैद अनवर कुरैशी द्वारा हुल्यालकर एंड एसोसिएट्स के खिलाफ दायर वाद के बाद आया है। याचिका में याचिकाकर्ता के नाम को छिपाने के लिए अदालत की अनुमति मांगी गई थी।अदालत ने उन्हें याचिका में संशोधन करने और उस दिन किए जाने वाले वाद शीर्षक सहित जहां भी इसका उल्लेख किया गया था, पीड़ित के नाम को छिपाने की अनुमति दी।याचिका में प्रासंगिक संशोधन किए जाने के बाद मामले को 8 फरवरी, 2023 को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया।

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