बहबल कलां गोलीकांड के 7 गवाह दोबारा दर्ज कराएंगे बयान, 3 जुलाई को सुनवाई

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फरीदकोट, 22 जून

बहबल कलां गोलीकांड के 7 गवाहों ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दोबारा बयान दर्ज कराने की मांग की है. मामले की गंभीरता को देखते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने 3 जुलाई को मामले की सुनवाई करने का फैसला किया है। गवाहों ने अपने आवेदन में कहा कि तत्कालीन आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने उनके बयानों में कथित तौर पर हेरफेर किया था। बहबल कलां गोलीकांड के चश्मदीद

प्रभदीप सिंह, सरबजीत सिंह, अमृतपाल सिंह, अमनदीप सिंह, करमजीत सिंह, सुखराज सिंह और महिंदर सिंह ने लिखित आवेदन दिया है.

जिसमें कहा गया है कि आईजी विजय प्रताप सिंह ने साजिश के तहत थाना सिटी कोटकपूरा के SHO गुरदीप पंढेर और सुहैल सिंह बराड़ को नामजद किया है. ऐसे में उन सभी के बयान दोबारा दर्ज किए जाएं.

गौरतलब है कि 12 अक्टूबर 2015 को फरीदकोट के बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटना हुई थी. इसके बाद सिख संगठनों ने कोटकपुरा और बहबल कलां में विरोध प्रदर्शन किया, जिसे पुलिस ने नियंत्रित करने का प्रयास किया. इस बीच, 14 अक्टूबर को पुलिस ने कोटकपुरा और बहबल कलां में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग किया।

 

बहबल कलां में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 2 सिख युवक शहीद हो गए. कोटकपुरा में भी फायरिंग हुई, जिसमें करीब 100 प्रदर्शनकारी घायल हो गए. पुलिस ने 7 अगस्त 2018 को अज्ञात लोगों के खिलाफ साजिशन हत्या का मामला दर्ज किया था. करीब एक माह पहले एसआईटी ने तीनों मामलों में पूरक चालान पेश किया था।

चालान में एसआईटी ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल, तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी, तत्कालीन आईजी परमराज उमरानंगल, एसएसपी मोगा चरणजीत शर्मा, एसएसपी फरीदकोट सुखमंदर मान, डीआइजी फिरोजपुर अमर सिंह चहल और तत्कालीन को आरोपी बनाया है। सिटी कोटकपूरा थाने के SHO गुरदीप सिंह को आरोपी बनाया गया है.

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