पंचकूला- स्नैचिंग मामलें में आरोपी को 5 साल की सजा

0

पंचकूला/14 फरवरी :- पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि आज मगंलवार को मोबाइल स्नैचिंग मामलें में आरोपी सुमित उर्फ गोलू पुत्र सतगुरु लाल वासी मौंली जाँगरा चण्डीगढ को सत्र न्यायाधीश पंचकूला श्री हरबीर सिंह दहिया की अदालत से मोबाइल स्नैंचिग मामलें में 5 साल सजा 25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया ।


जानकारी के मुताबिक दिनांक 05.06.2022 को पीडिता/शिकायतकर्ता हैली वासी गाँव कुरुक्षेत्र हाल किरायेदार सेक्टर 7 पंचकूला में किराये पर रह रही है जब वह शाम को मार्किट सेक्टर 7 में घूमनें के लिए गई तो पीछे से एक स्कूटी सवार लडका मोबाइल छिन्नकर भाग गया । जिस बारें थाना सेक्टर 7 में प्राप्त शिकायत पर भा.द.स. की धारा 379-ए के तहत मामला दर्ज किया गया ।

जिस मामले में आगामी तफतीश उप.नि. यादविन्द्र सिंह के द्वारा अमल में लाई गई औऱ मामलें में आगामी पैरवी जिला न्यायवादी श्री नरेश गर्ग के द्वारा समय पर गवाही व अन्य कार्रवाई करते हुए उपरोक्त मामलें में
सत्र न्यायाधीश पंचकूला की अदालत नें गवाही व सबूतो के आधार पर उपरोक्त आरोपी सुमित उर्फ गोलू पुत्र सतगुरु लाल वासी मौंली जाँगरा चण्डीगढ को 5 साल की सजा सुनाई ।

RAGA NEWS ZONE Join Channel Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *