शराब घोटाला मामला: चुनाव के कारण केजरीवाल की जमानत पर विचार कर सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

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दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई. केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलीलें पेश कीं. 30 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल पूछे थे. जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आम चुनाव से पहले क्यों गिरफ्तार किया गया.

आपको बता दें कि 23 अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी थी. दिल्ली के मुख्यमंत्री एक अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद हैं. केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

 

सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी के 12 जनवरी के जवाब का हवाला दिया. सिंघवी ने कहा कि ईडी ने अपने जवाब में कहा था कि उन्हें पीएमएलए की धारा 50 के तहत तलब किया गया है. सम्मन के समय कोई व्यक्ति आरोपी नहीं होता है। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल बुलाने वाले हैं. इसके मुताबिक केजरीवाल न तो आरोपी हैं और न ही आरोपी.

सिंघवी ने ये दलीलें पेश कीं

सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी के 12 जनवरी के जवाब का हवाला दिया. सिंघवी ने कहा कि ईडी ने अपने जवाब में कहा था कि समन पीएमएलए की धारा 50 के तहत जारी किया गया था. सम्मन के समय कोई व्यक्ति आरोपी नहीं होता है। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल बुलाने वाले हैं. इसके मुताबिक केजरीवाल न तो आरोपी हैं और न ही आरोपी.

 

सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को 16 मार्च को तलब किया गया था. जब ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को शामिल होने के लिए कहा तो यह साफ हो गया कि 16 मार्च तक केजरीवाल आरोपी नहीं थे. इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जब तक आपको गिरफ्तार नहीं किया जाता, आप आरोपी नहीं हो सकते. सिंघवी ने कहा कि मैंने लिखित में पूछा था कि क्या मैं आरोपी हूं. उनकी अपनी समझ के मुताबिक 16 मार्च तक मैं आरोपी नहीं था. वे 21 मार्च को अदालत में गिरफ्तारी की आवश्यकता कैसे दर्शाते हैं?

 

सिंघवी ने कहा कि जिन सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी की गई है वो 2023 से पहले के हैं. मनीष सिसौदिया के मामले में भी यही सबूत आधार है, मनी ट्रेल चार्ट भी यही था. सिंघवी ने अब सेंथिल बालाजी फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पीएमएलए की धारा 19(1) किसी भी गैर-अनुपालन गिरफ्तारी को अमान्य कर देती है।

 

जस्टिस खन्ना ने सिंघवी से पूछा कि दिल्ली में चुनाव कब हैं?

जस्टिस संजीव खन्ना ने सिंघवी से पूछा कि दिल्ली में चुनाव कब हैं? सिंघवी ने जवाब दिया कि 25 मई को दिल्ली में चुनाव हैं. 23 मई को चुनाव प्रचार थम जाएगा. जस्टिस खन्ना ने पूछा- चुनाव की तारीख का ऐलान कब हुआ? सिंघवी ने कहा कि 16 मार्च को चुनाव की घोषणा हुई और 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई.

 

इसलिए हम केजरीवाल को जमानत देने पर विचार कर सकते हैं

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि अगर आम आदमी पार्टी इस मामले में मुख्य आरोपी है तो जब तक पार्टी के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही शुरू नहीं हो जाती, क्या हम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही आगे बढ़ा सकते हैं? सीएम केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट ने कहा कि अगर सुनवाई में ज्यादा समय लगता है तो हम केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकते हैं क्योंकि दिल्ली में लोकसभा चुनाव नजदीक हैं. केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई पूरी हो गई है. अब सुनवाई मंगलवार सुबह 10:30 बजे शुरू होगी.

 

 

 

 

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