नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर, SC ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
शभू बॉर्डर खोलने के पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. हरियाणा सरकार ने आज बॉर्डर न खोलने पर अपना पक्ष रखा है. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर एक कमेटी बनाने को कहा है. इससे पहले 10 जुलाई को शंभू बॉर्डर खोलने की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया था.
हरियाणा सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड्स कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हैं. एक कल्याणकारी राज्य के रूप में हम किसी भी अप्रिय घटना को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए इसे राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रतिबंधित कर दिया गया है।
सरकार ने जताई चिंता
उन्होंने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट उन्हें हाईवे जाम करने की इजाजत देता है. राज्य सरकार को डर है कि जेसीबी और अन्य टैंकरों को युद्धक टैंक में बदल दिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग को हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकती। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि हम नहीं चाहते कि सड़कें हमेशा के लिए बंद हो जाएं, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा देनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए. जस्टिस उज्वल भुइया ने कहा कि हम इस पूरे मामले पर एक स्वतंत्र कमेटी बना रहे हैं. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए गए थे. सुप्रीम कोर्ट इस पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा.