जेल में रहेंगे या मिलेगी बेल? मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला

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दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट आज शाम 5 बजे अपना फैसला सुनाएगा। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में निचली अदालत से अर्जियां खारिज होने के बाद सिसोदिया ने जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने तीनों पक्षों को सुनने के बाद 14 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने आप नेता की याचिका पर 3 मई को पहली सुनवाई पर उन्हें बीमार पत्नी से मुलाकात के संबंध में निचली अदालत से मिली अंतरिम राहत को कायम रखा था। सिसोदिया की याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने हाई कोर्ट में खुलासा किया था कि अब की बार आम आदमी पार्टी को भी कथित शराब नीति घोटाले में आरोपी बनाया जा रहा है। इससे पहले, एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलासा किया था कि वह मामले में राजनीतिक दल को आरोपी बनाने और परोक्ष दायित्व के पहलू की जांच के लिए पीएमएलए के सेक्शन 70 को लागू करने पर विचार कर रही है।

सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को मुकदमे की सुनवाई मे देरी के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ने हाई कोर्ट से कहा कि अकेले इस शराब नीति घोटाला मामले में 250 से अधिक याचिकाएं और आवेदन दायर किए गए हैं। सीबीआई के वकील ने भी सिसोदिया की याचिका का विरोध किया था। सिसोदिया की ओर से सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन ने कोर्ट से उनके लिए जमानत की मांग की। दलील दी कि ईडी और सीबीआई अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामले में लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और मुकदमे के जल्द खत्म होने का कोई सवाल ही नहीं है।

 

 

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