चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पंजाब में 1 जून को छुट्टी, शराब मिली तो होगी कार्रवाई

लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने एक जून को पूरे प्रदेश में छुट्टी घोषित कर दी है. चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक 1 जून को सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों, बैंकों, संस्थानों, फैक्ट्रियों और दुकानों में छुट्टी रहेगी. इस मौके पर चुनाव आयोग ने सवैतनिक अवकाश की घोषणा की है.
चुनाव आयुक्त सिबिन सी ने कहा कि चुनाव आयोग मतदाताओं को हर तरह की सुविधाएं मुहैया करा रहा है ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपना वोट डाल सकें. इस बार चुनाव आयोग ने 70 फीसदी से ज्यादा वोटिंग का लक्ष्य रखा है. इसलिए चुनाव आयोग की ओर से आम जनता को भी जागरूक किया जा रहा है.
30 से ठेके बंद हो जायेंगे
चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक, 30 मई 2024 को शाम 6 बजे से 1 जून 2024 को शाम 6 बजे तक और मतगणना के दिन 4 जून 2024 को मतगणना से पहले भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी. इसके अलावा आयोग द्वारा यह निर्णय भी लिया गया है. इस दौरान होटल, रेस्टोरेंट और पब में शराब नहीं परोसी जाएगी.
आप शराब इकट्ठा नहीं कर पाएंगे
चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक, किसी भी होटल, रेस्तरां, क्लब, सामुदायिक केंद्र, सीएसडी कैंटीन, दुकानों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर शराब की बिक्री नहीं की जाएगी. इसके अलावा शराब के संग्रहण पर सख्ती से नियंत्रण किया जाएगा। बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब भंडारण पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति शराब का भंडारण नहीं कर सकता. अगर किसी के पास से शराब बरामद हुई तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी.