कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिंदी फिल्म मैदान की स्क्रीनिंग जारी रखने को दी हरी झंडी

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिंदी फिल्म मैदान की स्क्रीनिंग जारी रखने को दी हरी झंडी

चंडीगढ़, 19 अप्रैल  कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय और किसी भी भाषा में फिल्म की स्क्रीनिंग के खिलाफ मैसूर सिविल कोर्ट द्वारा दी गई अस्थायी निषेधाज्ञा पर रोक लगाकर हिंदी फिल्म मैदान की स्क्रीनिंग जारी रखने का रास्ता साफ कर दियाउच्च न्यायालय का फैसला निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली बेव्यू प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से बोनी कपूर द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद आया। वरिष्ठ वकील सज्जन पूवैया ने मामले में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया। 

अधिवक्ता पूवैया ने तर्क दिया कि मैसूर सिविल कोर्ट के आदेश में उचित तर्क का अभाव है और आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा देने के सिद्धांतों का उल्लंघन है। उन्होंने वादी द्वारा प्रस्तुत अपर्याप्त सबूतों पर भी जोर दिया।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के इस निर्णय से फिल्म के निर्माण और वितरण में शामिल निर्माताओं और हितधारकों को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी।

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