ईडी ने AAP विधायक अमानतुल्ला खान को क्यों किया गिरफ्तार? जानें क्या है वजह

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी ने सोमवार की सुबह करीब 6:30 बजे दिल्ली के ओखला इलाके में उनके आवास पर तलाशी लेने के बाद खान को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया। अपनी गिरफ्तारी से कुछ समय पहले, खान ने एक वीडियो जारी कर कहा कि जांच एजेंसी का उद्देश्य सिर्फ उन्हें गिरफ्तार करना और परेशान करना है।

 

खान ने कहा कि, “ईडी मुझे गिरफ्तार करने के लिए मेरे घर पहुंची है… अभी, सुबह-सुबह, तानाशाह के आदेश पर, उसकी कठपुतली ईडी मेरे घर पहुंची है; तानाशाह मुझे और आप नेताओं को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं और मुझे विश्वास है कि अदालत मुझे न्याय देगी।”

वक्फ बोर्ड में वित्तीय अनियमितता के मामले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में अमानतुल्लाह खान को ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज राकेश स्याल की कोर्ट में पेश किया है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि आज सुबह 11 बजकर 20 मिनट पर अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया गया था। वो लोग न्यायिक हिरासत में हैं उनकी नियमित जमानत याचिका कोर्ट खारिज कर चुकी है।

आप विधायक की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब कुछ सप्ताह पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में खान को जारी समन का पालन न करने पर निचली अदालत में खान के खिलाफ लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और खान की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में अप्रैल में आखिरी बार पूछताछ किए जाने के बाद से खान कम से कम दस ईडी समन से बच चुके हैं।

 

इससे पहले, खान ने शहर की अदालत के 31 जुलाई के आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसने ईडी द्वारा दायर एक शिकायत में उन्हें समन जारी करने के मजिस्ट्रेट अदालत के 9 अप्रैल के आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी द्वारा समन का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया था।

 

4 अप्रैल को, ईडी ने खान के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 190, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 174 और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 63(4) के तहत अनुपालन न करने के लिए शिकायत दर्ज की। पीएमएलए धारा 50 के तहत उन्हें समन जारी किया गया, जो एजेंसी को समन जारी करने की शक्ति देता है।

 

 

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