लॉरेंस बिश्नोई जेल इंटरव्यू मामले में पॉलीग्राफ टेस्ट होगा या नहीं, अदालत ने फैसला फिर रखा सुरक्षित

लॉरेंस बिश्नोई जेल इंटरव्यू मामले में पॉलीग्राफ टेस्ट होगा या नहीं, अदालत ने फैसला फिर रखा सुरक्षित
– अब मंगलवार को होगी मामले की सुनवाई, पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए पुलिस मुलाजिमों पर बनाया गया था दवाब
मोहाली। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल में हुए इंटरव्यू मामले में जिन पुलिस मुलाजिमों ने पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए सहमति जताई थी, उन्होंने मोहाली के जिला अतिरिक्त एवं सैशन कोर्ट में एक याचिका दायर कर पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अपनी सहमति वापिस ले ली है। कोर्ट ने पॉलीग्राफ टेस्ट के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा रखी है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार 28 अप्रैल को रखी गई थी लेकिन आज मामले में सुनवाई नहीं हो पाई। अदालत ने एक दिन के लिए दोबारा फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब मामले की सुनवाई मंगलवार 29 अप्रैल को होगी। इस मामले में अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांग रखा है और संबंधित एसएचओ को कोर्ट में पेश होने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं निचली अदालत के रिकॉर्ड को भी निर्धारित तारीख पर पेश करने को कहा गया था।
इन पुलिस कर्मियों ने जताई थी सहमति
इस मामले में छह पुलिस कर्मियों मुख्तियार सिंह, कॉन्स्टेबल सिमरनजीत सिंह, कॉन्स्टेबल हरप्रीत सिंह, कॉन्स्टेबल बलविंदर सिंह, कॉन्स्टेबल सतनाम सिंह और कॉन्स्टेबल अमृतपाल सिंह ने पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए अपनी सहमति जताई थी और उनके बयान दर्ज किए गए थे। जांच एजेंसियों को संदेह है कि जेल के अंदर हुआ इंटरव्यू सुरक्षा व्यवस्था में अंदरूनी मिलीभगत के बिना संभव नहीं था। ऐसे में यह पॉलीग्राफ टेस्ट यह पता लगाने के लिए कराया जाना है कि जेल स्टाफ या पुलिस मुलाजिमों में से किसी ने लॉरेंस बिश्नोई को मीडिया तक पहुंचाने में कोई मदद तो नहीं की।