Haryana Police: हरियाणा में फरवरी तक लागू होंगे तीन नए कानून, डीजीपी ने दिए निर्देश

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हरियाणा में आज यानी 15 दिसंबर रविवार को पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। मीटिंग में फैसला लिया गया कि फरवरी तक प्रदेश में तीन नए कानूनों को लागू किया जाएगा। बैठक में नशा मुक्त अभियान पर भी चर्चा की गई। डीजीपी ने मीटिंग में पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश के सभी सीनियर अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए हैं।

डीजीपी ने मीटिंग में अधिकारियों से कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश को नशा मुक्त करना है तो इसके लिए नशे के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को बताना चाहिए। डीजीपी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति नशा तस्करी करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डीजीपी ने यह भी कहा कि बैन दवाइयों की बिक्री पर रोक लगानी चाहिए। इस तरह की फार्मासिस्ट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

महानिदेशक कपूर ने कहा कि गृह मंत्रालय ने जिन तीन नए कानूनों के बारे में बताया है उन्हें प्रदेश में प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। यह कानून प्रदेश को विकास की ओर अग्रसर करेगा। 28 फरवरी तक इन कानूनों को हरियाणा में पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। केस डायरी माड्यूल और चांस रिकवरी व प्लेनड रिकवरी की वीडियोग्राफी के बारे में भी बताया गया है। डीजीपी ने बताया कि नए कानून लागू हो जाने से न्याय प्रणाली मजबूत होगी। लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा।

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