हरियाणा में नये जिलों के गठन पर लगा ब्रेक, नायब सरकार अब कब लेगी फैसला?

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हरियाणा में नये जिलों के गठन की बाट जोह रहे लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। प्रदेश के सभी जिलों, तहसीलों व कस्बों की प्रशासनिक सीमाओं में अब किसी तरह का बदलाव नहीं होगा।

पहली जनवरी 2026 से जनगणना के कार्य को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही किसी तरह के बदलाव हो सकेंगे। वित्तायुक्त तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने सोमवार को इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है।

सुमिता मिश्रा ने जनगणना नियम-1990 के नियम आठ के खंड (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय दिया है। हरियाणा में नये जिलों, उपमंडलों, तहसीलों व उप-तहसीलों की मांग लंबे समय से चली आ रही है।

प्रदेश की नायब सरकार ने विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया हुआ है। इस कमेटी में संसदीय कार्य मामले मंत्री महिपाल सिंह ढांडा तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल भी शामिल हैं।

कमेटी की कई बैठकें हो चुकी हैं। कमेटी ने नये जिलों व उपमंडल आदि को लेकर आए प्रस्तावों पर चर्चा भी की है। सभी मांगों को संबंधित जिलों के डीसी के पास भेजा जा चुका है।

अब डीसी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर इस कमेटी के पास भेजेंगे। वे नये जिलों के गठन के लिए जरूरी नियमों एवं शर्तों के हिसाब से अपनी रिपोर्ट कमेटी के पास भिजवाएंगे।

यह रिपोर्ट कब आएगी, यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक जनवरी 2026 से जनगणना के चलते प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर पूरी तरह से रोक लग गई है। अब नई जनगणना के बाद ही बदलाव संभव हो पाएगा।

सोनीपत के गोहाना, हिसार के हांसी, सिरसा के डबवाली, करनाल के असंध तथा गुरुग्राम के मानेसर को जिला बनाए जाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। हरियाणा सरकार डबवाली व हांसी को पहले ही पुलिस जिला घोषित कर चुकी है।

पूर्व की मनोहर सरकार के पहले कार्यकाल में पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब-कमेटी की सिफारिश पर चरखी दादरी को राज्य का 22वां जिला घोषित किया गया था। कमेटी ने गोहाना व हांसी को भी जिला बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसे माना नहीं था।

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