Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को भेज दिया समन, पंजाब की AAP सरकार ने ठोका है केस

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदर नगर में स्थित ब्रिटिश निर्मित शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के कब्जे और नियंत्रण में हस्तक्षेप को रोकने के लिए पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की तरफ से दाखिल मुकदमे में हिमाचल प्रदेश सरकार को समन जारी किया. शीर्ष अदालत ने भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 01.03.2024 को पारित आदेश के संदर्भ में सभी पक्षों से यथास्थिति बनाए रखने के लिए भी कहा.

 

लाइव लॉ के मुताबिक, यह आदेश न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने पारित किया, जो संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत पंजाब के मुकदमे की सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हिमाचल प्रदेश सरकार उसे मुकदमे की संपत्ति (यानी परियोजना) से बेदखल करने की कोशिश कर रही है. इस पर गलत तरीके से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है.

 

क्या है पूरा मामला

विचाराधीन परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसका वार्षिक कारोबार लगभग 200 करोड़ रुपये है. इसकी स्थापना 1925 में तत्कालीन मंडी रियासत में हुई थी, लेकिन इसे पंजाब सरकार को पट्टे पर दे दिया गया था. 1966 में जब पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो परियोजना पंजाब को आवंटित की गई. राज्य के पक्ष में 99 साल का पट्टा 2 मार्च, 2024 को समाप्त हो गया.

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