‘आवारा कुत्तों की होगी नसबंदी, सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने पर रोक…’ Supreme Court का बड़ा फैसला

0

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले पर अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि शेल्टर होम में सभी कुत्तों को नहीं रखा जाएगा। केवल हिंसक और बीमार कुत्ते ही वहां रहेंगे, जबकि स्वस्थ कुत्तों को नसबंदी के बाद उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा फैसले के साथ 11 अगस्त को दिए उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने की बात कही गई थी। अदालत ने साफ कहा कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस निर्देश का पालन करना होगा।

शीर्ष न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अब किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जा सकेगा। इसके लिए हर नगर निगम क्षेत्र में अलग से स्थान तय किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

कोर्ट ने कहा कि शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा, ताकि नियम तोड़ने वालों पर नजर रखी जा सके।

जस्टिस विक्रमनाथ की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ ने कहा कि आवारा कुत्तों को ‘जहां से उठाया गया वहीं रिलोकेट करना होगा।’ कोर्ट का कहना है कि अनियंत्रित तरीके से सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाना समस्या को बढ़ाता है, इसलिए अब तय नियमों का पालन जरूरी है।

RAGA NEWS ZONE Join Channel Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *