मेधा सोमैया मानहानि मामला: संजय राउत की बढ़ी मुश्किलें, मुंबई की अदालत ने 15 दिन कैद की सजा सुनाई

मुंबई की एक अदालत ने मानहानि के मामले में शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई है। पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में मुंबई की एक अदालत ने राज्यसभा सांसद और शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई। साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि के लिए दोषी ठहराया गया और 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर मेधा सोमैया ने अपने एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता के जरिए दायर अपनी शिकायत में कहा था कि राउत ने मेरे और मेरे पति के खिलाफ निराधार और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुचाने वाले आरोप लगाए हैं।
मेधा सोमैया ने शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। बता दें कि संजय राउत ने दावा किया था कि मेधा सोमैया की एनजीओ युवा ने 100 करोड़ रुपए का शौचालय घोटाला किया है। राउत को IPC की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने संजय राउत को15 दिनों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।