चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाना होगा महंगा, प्रशासन ने नए कलेक्टर रेट किए तय

सेक्टर-1 से 12 तक के एरिया की प्रापर्टी का कलेक्टर रेट डेढ़ गुना बढ़ा दिए गए हैं। औद्योगिक क्षेत्र के फेज-1 और 2 में कामर्शियल प्लॉट का कलेक्टर रेट प्रति गज 62 हजार से बढ़ाकर 83 हजार रुपये कर दिया है, जबकि फेज-3 जिसका अभी विकास नहीं हुआ है, इसके कलेक्टर रेट भी पहली बार तय किए गए हैं।
जिसका रेट 62600 रुपये प्रति वर्ग गज तय किया गया है। नए रेट के अनुसार सेक्टर-14 से 37 एरिया में 10 मरले की कोठी का पंजीकरण 3.70 करोड़ में होगा।
प्रशासन ने 20 मार्च तक सुझाव देने के लिए कहा है, जिसको निपटाने के बाद संपदा विभाग 25 मार्च को अंतिम अधिसूचना जारी कर देगा। एक अप्रैल से नए रेट लागू हो जाएंगे। सेक्टर- 1 से 12 तक के एरिया की प्रॉपर्टी का कलेक्टर रेट डेढ गुना बढ़ाया गया है।
प्रशासन के रेट तय करने के बाद तक बढ़ाए गए हैं। कोयला डिपो, शहरवासियों और व्यापारियों ने विरोध लोहा बाजार, लकड़ी बाजार, ट्रांसपोर्ट क्षेत्र का कलेक्टर रेट 92,664 रुपये सेक्टर-1 से 12 के रेट डेढ़ गुना से बढ़ाकर 98800 रुपये प्रति वर्ग भी अधिक भुगतान करना पड़ेगा फ्लोर से भी अधिक भुगतान करना पड़ेगा, जिससे फ्लैट मालिकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
जिन रिहायशी प्लॉटों को नर्सिंग होम, अस्पताल आदि में परिवर्तित किया गया है, उनका 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क चार्ज किया जाएगा, जबकि व्यावसायिक उपयोग में परिवर्तित औद्योगिक क्षेत्र में 5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क चार्ज किया जाएगा।
अन्य मंजिलों का यह रेट किया गया तय
फर्स्ट फ्लोर 4,050 रुपये से बढ़ाकर 10,220 रुपये प्रति वर्ग फीट सेकेंड फ्लोर 3,645 रुपये से बढ़ाकर 9, 140 रुपये प्रति वर्ग फीट थर्ड फ्लोर 3,280 रुपये से बढ़ाकर 7,900 रुपये प्रति वर्ग फीट अनुसार सेक्टर-14 से 37 एरिया में 10 मरले की कोठी का पंजीकरण 3.70 करोड़ रुपये में होगा।
शहर वासी ईमेल और संपदा विभाग में आकर दे सकते हैं सुझाव
प्रशासन के अनुसार शहर वासी ईमेल (de-chd@nic.in) या संपदा विभाग में जाकर लिखित में अपने सुझाव और आपत्तियां दे सकते हैं। मालूम हो कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के समय स्टांप ड्यूटी के तौर पर कलेक्टर रेट चार्ज करता है। इससे शहर की प्रॉपर्टी की कीमत में भी उछाल आएगा।
मोटर मार्केट बूथ (मनीमाजरा का कलेक्टर रेट 202600 प्रति वर्ग गज तय किया है। प्रशासन के अनुसार अन्य सेक्टरों की दुकान की दरें जल्द जारी होंगी। हाउसिंग बोर्ड के मकानों का कलेक्टर रेट बढ़ाया गया है अब यहां पर 1,26,400 प्रति वर्ग गज के हिसाब से रेट चार्ज किया जाएगा। शॉप कम शॉप से पांच प्रतिशत अतिरिक्त कलेक्टर रेट चार्ज किया जाएगा।
चंडीगढ़ प्रशासन ने नई प्रस्तावित कलेक्टर रेट सूची जारी की गई है, जिससे निजी सोसाइटी फ्लैट मालिकों को सबसे ज्यादा झटका लगा है। चंडीगढ़ प्रशासन ने फ्लैट्स के कलेक्टर रेट में दो से तीन गुना बढ़ा दिया है। प्रशासन के किए गए संशोधन के तहत ग्राउंड फ्लोर के कलेक्टर रेट को 4,500 रुपये प्रति वर्ग फीट से बढ़ाकर 9,650 रुपये प्रति वर्ग फीट कर दिया गया है। गौरतलब है कि शहर में इस समय शेयर वाइज प्रापर्टी का पंजीकरण भी बंद है।
यूनिवर्सल एन्क्लेव के अध्यक्ष दविंदर गुप्ता का कहना है कलेक्टर रेट बढ़ने से अनअर्नड प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। जिससे सोसाइटी के फ्लैट धारकों पर दोहरी मार पड़ी है। उनका कहना है कि कैटेगरी ए के ग्राउंड फ्लोर फ्लैट पर पहले 13 लाख अनअर्नड प्राफिट देना पड़ता था, लेकिन अब यह बढ़कर 36 ला ख हो गया है। प्रशासन को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।