Rajpal Yadav को मिली अंतरिम बेल, दिल्ली HC ने रखी थी ये शर्त
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को अंतरिम राहत देते हुए उनके वकील को चेक बाउंस केस के सिलसिले में रेस्पोंडेंट के नाम पर 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने के लिए दोपहर 3 बजे तक का समय दिया था।
कोर्ट ने साफ किया था कि अगर तय समय सीमा तक डिमांड ड्राफ्ट जमा कर दिया जाता है तो यादव को अंतरिम बेल पर रिहा कर दिया जाएगा। ऐसा न होने पर, मामले की सुनवाई कल सुबह फिर से होगी। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव को 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस केस में 2.5 करोड़ रुपये जमा करने के बाद जमानत दे दी है। एक्टर ने आज 1.75 करोड़ रुपये जमा किए। उन्होंने पहले 75 लाख रुपये जमा किए थे।
एक्टर ने 19 फरवरी को होने वाली अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम बेल मांगी है। सुनवाई के दौरान, यादव के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में जवाब फाइल कर दिया गया है, हालांकि यह अभी रिकॉर्ड में नहीं है। केस को कुछ समय के लिए टाल दिया गया और बोर्ड की मीटिंग के आखिर में इस पर फिर से सुनवाई होनी है।
यह कार्रवाई एक चेक बाउंस केस से शुरू हुई है जिसमें यादव ने अपनी सजा के आदेश को चुनौती दी थी। शिकायत करने वाले के वकील अवनीत सिंह सिक्का के मुताबिक, एक्टर ने सात चेक पर साइन किए थे, जिनमें से हर एक की कीमत 1.5 करोड़ रुपये थी। चेक बाउंस होने के बाद, यादव को हर मामले में तीन महीने की जेल और हर चेक पर 1.35 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।
शिकायत करने वाले के वकील ने आगे कहा कि यादव ने न तो जुर्माना भरा और न ही अपनी सजा को सस्पेंड करवाने में कामयाब रहे। हाई कोर्ट ने पहले सजा सस्पेंड करने की उनकी अर्जी में कोई दम नहीं पाया था। यह भी कहा गया कि 2024 में, यादव ने मीडिएशन के जरिए सेटलमेंट का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने बकाया नहीं दिया।
इसके बाद, यादव ने सरेंडर कर दिया, अपना लीगल रिप्रेजेंटेशन बदल दिया और अब एक फैमिली फंक्शन में शामिल होने के लिए इंटरिम बेल के लिए एक नई अर्जी फाइल की। दिल्ली हाई कोर्ट ने अब उनकी इंटरिम रिलीज को तुरंत 1.5 करोड़ रुपये जमा करने से जोड़ दिया और कम्प्लायंस के लिए दोपहर 3 बजे की डेडलाइन तय की थी। जिसे राजपाल ने पूरा कर दिया और उन्हें बेल मिल गई है।
