पंजाब: लुधियाना DC ने निजी स्कूलों को दिए ये निर्देश, नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

0

पंजाब के लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने जिले के सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों (अल्पसंख्यक स्कूलों को छोड़कर) को सख्त आदेश जारी किए हैं. इन आदेशों के तहत स्कूलों को RTE एक्ट की धारा 12(1)(C) के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और पिछड़े वर्ग (DG) के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें अनिवार्य रूप से आरक्षित करनी होंगी.

डिप्टी कमिश्नर ने साफ कहा कि यह नियम बच्चों के शिक्षा के अधिकार की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं, इसलिए किसी भी स्कूल ने इन निर्देशों की अनदेखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

जिला प्रशासन के अनुसार स्कूल शिक्षा निदेशालय से जारी मेमो के तहत सभी पात्र निजी स्कूलों को 12 जनवरी 2026 तक सरकारी RTE पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है. जिन स्कूलों ने अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है, उन्हें तुरंत प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं.

आदेशों के अनुसार स्कूलों को पोर्टल पर एंट्री लेवल की सीटों की संख्या, ट्यूशन फीस की जानकारी और मान्यता (COR नंबर) से जुड़ा पूरा डेटा बिल्कुल सही दर्ज करना होगा. प्रशासन ने कहा है कि गलत जानकारी देने या तथ्य छिपाने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

RTE दाखिले के दौरान स्कूल केवल ट्रांसपोर्ट/आवाजाही फीस ले सकते हैं. इसके अलावा किसी भी प्रकार की कैपिटेशन फीस, डोनेशन या स्क्रीनिंग फीस लेना पूरी तरह प्रतिबंधित है. डिप्टी कमिश्नर ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन पूरा कर नियमों का पालन सुनिश्चित करें.

 

RAGA NEWS ZONE Join Channel Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *