Punjab : सरकार की अनुमति के बिना विदेश नहीं घूम पाएंगे ये अधिकारी

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जिले में शिक्षा विभाग से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से सभी प्रिंसिपल/हेड मास्टर/हेड मिस्ट्रेस/इंचार्ज को विदेश अवकाश से संबंधित दिशा-निर्देशों के बारे में सूचित किया गया है।

शिक्षा अधिकारी की तरफ से जारी एक पत्र में कहा गया है कि वे सभी अधिकारी/कर्मचारी जिनकी विदेश छुट्टी 16 मार्च 2024 (आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद) से 5 जून 2024 के बीच विभाग द्वारा स्वीकृत की गई है, वे जिला प्रशासन की अनुमति के बिना देश न छोड़ें। पत्र में आगे कहा गया है कि यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त किए बिना देश छोड़ता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रमुख और संबंधित कर्मचारी की होगी। डीईओ ने सभी स्कूल प्रधानों को इन आदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

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