पंजाब विधानसभा में फायर सेफ्टी समेत चार बिल सर्वसम्मति से पास, फायर विभाग में भर्ती के लिए अब लड़कियों को 60 नहीं 40KG उठाना होगा वजन
पंजाब विधासभा का मासून सत्र जारी है। आज यानि बुधवार को सत्र में पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल और पंजाब पंचायती राज संशोधन बिल समेत 4 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास किया गया है। साथ ही सीएम मान ने कहा कि अब फायर विभाग में लड़कियों को भर्ती के लिए 60 नहीं बल्कि 40 किलोग्राम वजन ही उठाना होगा। पंचायतों के चुनाव पार्टी निशान पर नहीं होंगे। सर्वसम्मति से चुनी जाने वाली पंचायतों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बेअदबी मामले को कोर्ट में प्रमुखता से उठाया जाएगा। कई नए तथ्य सामने आए हैं। वहीं, कृषि पालिसी भी तैयार हैं। जल्दी ही शेयर होल्डर से मीटिंग करेंगे। वहीं, अब सदन को अनिश्चित कालीन समय के लिए स्थगित कर दिया है।
CM भगवंत मान ने कहा कि पंजाब फायर एंड इमरजेंसी संशोधन बिल बहुत जरूरी थी। क्योंकि सालों से नियम नहीं बदले थे, जिस वजह से दिक्कत आ रही थी। कुछ दिन पहले उनसे डेराबस्सी में कुछ लड़कियां मिली थी। उनका कहना था कि रिटन टेस्ट पास कर लिया है। लेकिन फिजिकल टेस्ट में दिक्कत आई है। क्योंकि वहां पर नियम था कि 60 किलोग्राम की बोरी उठाकर लड़के और लड़कियों को चलना होगा। इस वजह से वह भर्ती नहीं हो पा रही है। ऐसे में लड़कियों के नियम बदले जाए। वह भी इस चीज को जानकर हैरान रह गए थे। अब लड़कियों के लिए वजन की की शर्त 60 किलोग्राम की जगह 40 किलोग्राम करने जा रहे हैं। साथ ही पंजाब पहला राज्य बनेगा, जहां पर लड़कियों को फायर सर्विस का मौका देंगे। उन्होंने कहा कि फाइलों पर मिट्टी झाड़ने की जरूरत है। वहीं, फायर बिग्रेड को न्यूयॉर्क की तर्ज गाड़ियां और उपकरण दिए गए हैं।