संपत्तिकर बकाएदारों के लिए ओटीएस योजना लागू, 31 जुलाई तक पूर्ण मूल राशि जमा कराने पर ब्याज व जुर्माना माफ

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संपत्तिकर बकाएदारों के लिए ओटीएस योजना लागू, 31 जुलाई तक पूर्ण मूल राशि जमा कराने पर ब्याज व जुर्माना माफ

जीरकपुर, 16 मई | Vishal Sharma

पंजाब सरकार ने हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना की समय सीमा बढ़ा दी है। स्थानीय निकाय विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत जिन लोगों ने 31 मार्च 2025 तक गृहकर या संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है या आंशिक भुगतान किया है, उन्हें एकमुश्त राशि का भुगतान कर राहत दी जा रही है। अधिसूचना में इस योजना को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहली योजना 31 जुलाई तक और दूसरी 31 अक्टूबर 2025 तक वैध है।

 

राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव तेजवीर सिंह की ओर से 15 मई को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 31 जुलाई तक संपत्ति कर जमा कराने वालों को जुर्माने और ब्याज से राहत दी गई है। जो लोग 31 जुलाई के बाद और 31 अक्टूबर 2025 से पहले टैक्स दाखिल करेंगे, उन्हें कुल राशि पर जुर्माने और ब्याज पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। निर्धारित समय सीमा के बाद कर दाखिल करने वालों को ब्याज और जुर्माने पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स के लिए 31 मार्च 2023 को ओटीएस की घोषणा की थी। पहले यह समयसीमा 31 दिसंबर 2023 तक थी। अगर जीरकपुर नगर परिषद की बात करें तो यहां

 

हजारों की संख्या में संपत्ति और गृह कर चूककर्ता हैं।

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