हिमाचल में अब पुलिस सरकारी कर्मचारी को सरकार की मंजूरी के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकेगी, पुलिस संशोधन अधिनियम हुआ लागू।

0

Himachal Pradesh Police, हिमाचल प्रदेश में अब कोई भी पुलिस अधिकारी सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना लोक सेवक (सरकारी कर्मचारी) को, उसके द्वारा लोक सेवक के रूप में कार्य करते समय गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। प्रदेश सरकार द्वारा यह बिल भारत के राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेजा गया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह बिल कानून बन गया है। जिसके बाद विधि विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।

गिरफ्तारी के लिए ये होंगे निमय

सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत के साथ रंगे हाथ पकड़ने, नशीले पदार्थों के साथ या किसी अन्य अपराधों में सरकार से अनुमति लिए बिना गिरफ्तार किया जा सकेगा। जबकि विजिलेंस द्वारा की जा रही जांच में सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार करने के लिए सरकार से पहले अनुमति लेने होगी। उसके बाद ही उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा।

RAGA NEWS ZONE Join Channel Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *